524 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई
नई दिल्ली, 14 मई (एजेंसी)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई स्थित केएसएल और इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 483 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने इस कंपनी द्वारा 2008 में बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से कथित रूप से 524 करोड़ रुपये ऋण धोखाधड़ी करने के मामले में यह कदम उठाया है।
ईडी ने कहा कि केएसएल और इंडस्ट्रीज लिमिटेड तायल समूह की एक कंपनी है, जिसे उद्योगपति प्रवीण कुमार तायल के परिवार द्वारा प्रमोट किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में जमीन और नागपुर में एक शॉपिंग मॉल शामिल है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तायल समूह की तीन विभिन्न कंपनियों-एक्टिफ कोर्पोरेशन लिमिटेड, जयभारत टेक्सटाइल एंड रियल इस्टेट लिमिटेड और केकेटीएल व इस्के निट (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी।
ईडी ने कहा, “हमारी जांच से खुलासा हुआ कि तायल समूह की मुंबई स्थित कंपनियां एमएस एक्टिफ कार्पोरेशन लिमिटेड, एमएस जयभारत टेक्सटाइल एंड रियल इस्टेट लिमिटेड और एमएस केकेटीएल व एसएस इस्के निट (इंडिया) लिमिटेड ने 2008 के दौरान बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से धोखाधड़ी करके 524 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है।”
मनी लॉंड्रिंग के लिए गोरखधंधा
एजेंसी ने कहा कि यह भी खुलासा हुआ है कि इन कंपनियों ने धनशोधन के लिए मुखौटा कंपनियों का गोरखधंधा तैयार किया। इससे पहले इसी तरह से यूको बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में ईडी ने तायल समूह की 234 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। एजेंसी ने कहा, “इस तरह समूह की 717 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।” ईडी ने कहा, “मामले के संबंध में एक अभियोजन शिकायत पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई है और अन्य जांच जारी है।”