जिन सदस्यों को अब तक ऋण नहीं मिला, वे पहले होंगे लाभान्वित
जयपुर, 8 मार्च (मुखपत्र)। आगामी सीजन में प्रदेश में 10 लाख नये किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषक ऋण माफी योजना-2019 के तहत जिन किसानों ने बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करा लिया है ऐसे किसानों को वरीयता के आधार पर फसली ऋण मिलेगा।
यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अधिकाधिक किसानों को सहकारी फसली ऋण ढांचे के तहत आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराकर राहत देने के दिये गये निर्देशों की पालना में यह निर्णय किया गया है।
ऋण माफी वालों को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि एक अप्रेल से 31 अगस्त तक खरीफ सीजन तथा एक सितम्बर से 31 मार्च तक रबी सीजन में किसानों को ऋण वितरण किया जायेगा। वे किसान जो ऋण माफी के दायरे में आ रहे हैं, वे शीघ्र ही ई-मित्र केन्द्रों पर जाकर बायोमैट्रिक सत्यापन करा लें ताकि फसली ऋण वितरण 2019-20 उन्हें प्राथमिकता के साथ ऋण वितरित किया जा सके।
बायोमैट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता
सहकारिता रजिस्टार डॉ. नीरज कुमार पवन ने कहा कि हम सहकारी ऋण ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए हम अधिकाधिक किसानों को इससे जोडऩा चाहते हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि ऋण माफी के दौरान हमारी जानकारी में आया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कई ऐसे सदस्य हैं, जो कई वर्ष पूर्व समिति के सदस्य बन गये थे लेकिन उन्हे अभी तक सहकारी साख व्यवस्था के तहत फसली ऋण नहीं मिल पाया है। सरकार ने ऐसे किसान सदस्यों को फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है।