जयपुर, 16 मई (मुखपत्र)। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स, लैम्पस) के सदस्य किसानों को दोहरी बीमा सुरक्षा देने के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेक इरादो को झटका लगा है। जिन दो बीमा कम्पनियों को बीमा का दायित्व सौंपा गया था, उनमें से एक कम्पनी ने एमओयू निष्पादित होने के बाद, बीमा सेवा देने से इंकार कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को बीमा सुरक्षा और सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा दो कम्पनियों के साथ समझौता पत्र निष्पादित किया गया है।
श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी करेगी जीवन बीमा
किसानों को ऋण राशि तक की जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी के साथ, 28 अप्रेल 2021 को समझौता पत्र (एमओयू) निष्पादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 साल तक के प्रत्येक सदस्य किसान को 12 रुपये 25 पैसे प्रति हजार प्रति वर्ष (कर अतिरिक्त) की दर से प्रीमियम भुगतान करने पर ऋण राशि तक की जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
नेशनल इन्श्योंरेस कम्पनी को करना था दुर्घटना बीमा
इसी प्रकार, सदस्य किसानों को राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा नेशनल इन्श्योंरेस कम्पनी के साथ 29 अप्रेल 2021 को समझौता किया गया। इस योजना में सदस्य किसान द्वारा 220 रुपये (कर अतिरिक्त) का प्रीमियम चुकाने पर एक साल की अवधि के लिए दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना में भी 18 साल से 79 साल तक के सदस्य किसान 10 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
दुर्घटना बीमा कराने पर ये लाभ मिलेंगे
योजना के अंतर्गत सदस्य किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दो अंग (हाथ, पैर, आंख) की स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये एवं एक अंग की स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी की ओर से देय होगी। हालांकि प्रीमियम की राशि काफी कम रही क्यों कि बीमा कम्पनी के इंकार करने के समय केवल 900 करोड़ रुपये का ही फसली ऋण वितरण हो पाया था।
एमओयू के पश्चात प्रीमियम कटौती आरम्भ
दोनों कम्पनियों के साथ एमओयू निष्पादित होने के पश्चात, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक) जयपुर की ओर से 30 अप्रेल को प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों को एमओयू की प्रति मय कवरिंग पत्र प्रेषित कर, दोनों योजनाओं में प्रीमियम काट कर, कम्पनियों के खाते में जमा करवाने के लिए निर्देशित किया गया। अपेक्स बैंक के निर्देश पर सीसीबी द्वारा अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों के खातों से प्रीमियम की कटौती आरंभ कर दी गयी।
नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी का बीमा करने से इंकार
उधर, एमओयू के ठीक 12 दिन पश्चात, 11 मई 2021 को नेशनल इंन्श्योरेंस कम्पनी की ओर ई-मेल द्वारा सूचित किया गया कि उक्त योजना के लिए निष्पादित एमओयू के अनुरूप कम्पनी बीमा की सुविधा नहीं देगी यानी कम्पनी की ओर से राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना की क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त कर दी गयी।
प्रीमियम कटौती पर लगाई रोक
नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा बीमा से इंकार करने पर अपेक्स बैंक के एमडी एम.पी. यादव की ओर से 13 मई 2021 को केंद्रीय सहकारी बैंकों को पत्र लिखकर कम्पनी के निर्णय से अवगत करवाते हुए आगामी आदेश तक, किसानों के खातों से राज सहकार दुर्घटना बीमा के लिए प्रीमियम की कटौती करने पर रोक लगा दी गयी। श्री यादव की ओर से सीसीबी को निर्देशित किया गया है कि जिन किसानों के खाते से राज सहकार दुर्घटना बीमा के लिए प्रीमियत की कटौती कर ली गयी है, वह राशि पुन: किसानों के खाते में जमा कर दी जाये।
प्रीमियम काटे जाने की तिथि से एक साल के लिए मिलेगा सुरक्षा कवच
उल्लेखनीय है कि अपेक्स बैंक द्वारा दोनों कम्पनियों के साथ निष्पादित समझौता पत्र 31 मार्च 2022 तक के लिए प्रभावी होना था, जो फिलहाल किसानों को ऋण राशि तक की जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध करवाने वाली निजी क्षेत्र की कम्पनी श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी के साथ ही प्रभावी रहेगा। इस अवधि तक ऋण लेने वाले किसानों का बीमा प्रीमियम काट कर कम्पनी को भिजवाया जायेगा। बीमा सुरक्षा प्रीमियम काटे जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।