उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन के पंजीकरण एवं वार्डों के गठन की प्रक्रिया इसी सप्ताह आरम्भ होगी
जयपुर, 17 मई (मुखपत्र) । सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समिति में चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देना आरम्भ कर दिया गया है।
चुनाव के सम्बंध में राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से आयोजित वीसी के उपरांत अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम, राजीव लोचन शर्मा की ओर से, समस्त इकाई अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11 के अंतर्गत पैक्स, लैम्पस के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन जारी करने की अवधि क्रमश: 17 मई एवं 21 मई को समाप्त हो रही है। वीसी में रजिस्ट्रार की ओर से दिये गये निर्देशानुसार, प्रावधान के अनुरूप 90 दिन की अवधि समाप्त होने के आगामी तीन दिन में उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत किया जाए, तदोपरांत 10 दिवस में वार्डों के गठन एवं वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न की जाए।
इससे पूर्व, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जून-जुलाई माह में प्रस्तावित चुनावों को लेकर 11 मई को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपनियमों को पंजीकृत करने एवं वार्डों के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गये। चुनाव के दृष्टिगत इस महत्वपूर्ण वीसी में सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम राजीव लोचन शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार नियम कुमार विवेकानंद यादव, राज्य के सातों सम्भाग के खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं इकाई अधिकारी सम्मिलित हुए।
वीसी में दिये दिशा-निर्देश
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथुर की ओर से निर्देशित किया गया कि, चूंकि उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को जारी करने के 90 दिन के उपरांत पंजीकृत किये जाने का प्रावधान है, इसलिए जिन समितियों द्वारा उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकार कर लिया गया है, अथवा इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में संशोधन को पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाए और तत्पश्चात आगामी 10 दिवस में सोसाइटी स्तर पर वार्डों का गठन और वार्डों के आरक्षण का कार्य पूर्ण किया जाए।
इसी प्रकार, जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आमसभा में संशोधन को अस्वीकार किया गया है, ऐसे प्रकरणों मेंं, उपलब्ध विकल्पों के अनुरूप यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जाए। वीसी के दौरान पैक्स, लैम्पस के प्रस्तावित चुनावों के लिए कार्मिकों की उपलब्धता, निर्वाचन योग्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूचना, संवेदनशील सोसाइटियों की सूची, प्रस्तावित रूट चार्ट, चुनाव के प्रस्तावित चरणों और कार्मिकों के प्रशिक्षण पर चर्चा की गयी।