जयपुर, 16 अप्रेल (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स और लैम्पस) की चुनाव प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11(1) के प्रावधानों मेंं प्र्रस्तावित संशोधन को समितियों द्वारा अंगीकार किये जाने के पश्चात, उसे तुरंत पंजीकृत किया जाए।
सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तावित उपनियमों को लेकर खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति तभी मान्य होगी, जब इस प्रकार की आपत्ति, समिति की विधिवत रूप से आयोजित आमसभा में निर्णय लेकर व्यक्त की गयी हो। यदि, किसी समिति द्वारा आमसभा बुलाए बिना ही, प्रस्तावित संशोधन को लेकर कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है, वह मान्य नहीं है।
रजिस्ट्रार ने कहा है कि विधिवत रूप से आयोजित आमसभा के बिना, समिति द्वारा व्यक्त की जाने वाली आपत्ति पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी और ऐसी समिति में भी, तीन माह की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात, उपनियमों के प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन को पंजीकृत करते हुए, उसकी सूचना निर्वाचन प्राधिकारी व प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाए।
आपत्ति की सूचना निर्वाचन प्राधिकरण को दी जाए
पत्र में यह भी बताया गया है कि यदि किसी समिति द्वारा आहूत साधारण सभा में प्रस्तावित उपनियमों को लेकर यदि किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी आपत्ति को तत्काल राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11(3) के प्रावधान के अनुसार, विचार के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए और इसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय को भी दी जाए।