पात्रता निर्धारण के लिए मंत्रीगण एवं अधिकारियों की अन्तर विभागीय समिति का गठन
9 लाख कृषक सदस्यों को8304 करोड रूपये़ का फसली ऋण वितरण
जयपुर, 23 जनवरी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बताया कि सरकार जनघोषणा पत्र को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी निर्णय का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों की पात्रता निर्धारण के लिए मंत्रीगण एवं अधिकारियों की अन्तर विभागीय समिति का गठन किया जा चुका है तथा समिति की दो बैठक आयोजित हो चुकी है। श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पात्रता का निर्धारण होते ही पात्र किसानों को शीघ्र लाभान्वित किया जाएगा।
इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत कृषकों की मांग व आवश्यतानुसार अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2018-19 खरीफ में राज्य के 19 लाख एक हजार कृषक सदस्यों को8304.23 करोड रूपये़ का फसली ऋण वितरण कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में राज्य के 28917 नये जुडने वाले किसानों को 64.18 करोड रूपये का ऋण वितरण कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2018 के क्रम में पात्रता की शर्ते एवं दिशा-निर्देश इत्यादि निर्धारण हेतु मंत्रीमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01 जनवरी 2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अन्र्तरविभागीय समिति का गठन किया गया है। योजना की पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।