चक 2 डी व 3 डी द्वितीय के दो से अधिक बकाया वाले काश्तकारों की पानी की बारी काटी गयी
श्रीगंगानगर, 9 मई। जल उपयोक्ता संगमों 30 अप्रेल 2019 तक जिन काश्तकारों ने आवियाना (सिंचाई शुल्क) जमा नही करवाया है कि बारीया जल निकास अधिनियम 1954 के नियम 10 (ई) के अंतर्गत काटकर नहर बंदी में लागू करें।
जल संसाधन उत्तर खण्ड के अधिशाषी अभियंता धीरज चावला ने बताया कि आदेशानुसार जल उपयोक्ता संगम ओड़की के द्वारा चक 2 डी व 3 डी द्वितीय के दो से अधिक बकाया वाले काश्तकारों की बारी काटकर मौके पर लागू कर दी गई है तथा शेष जल उपयोक्ता संगमों द्वारा दो से अधिक फसलों के बकाया सिंचाई कर वाले काश्तकारों की बारीयां काटने की कार्यवाही की जा रही है।