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आरबीआई का फैसला, कृषि और सह-गतिविधियों के लिए अब दो लाख रुपये का गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना गारंटी यानी कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। केंद्रीय बैंक की ओर से 6 दिसम्बर 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋणों की सीमा को मौजूदा 1 लाख 60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख प्रति उधारकर्ता (कृषक) करने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई की ओर से, सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे कृषि एवं सह-कृषि गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और फसली जरूरतों आदि के लिए 2 लाख रुपये के कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने की पहल करें।
रिजर्व बैंक की ओर से, बैंकों को संशोधित निर्देशों को शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 1 जनवरी 2025 से पहले लागू करने की सलाह दी गयी है। साथ ही, कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋण सीमा में बढोतरी के निर्देशों का पर्याप्त प्रचार करने की भी सलाह दी गयी है।

कब-कब बढायी गयी कॉलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन की लिमिट

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इससे पहले, 7 फरवरी 2019 को कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋण की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार रुपये की गयी थी जबकि उससे पहले, 18 जून 2010 को इस प्रकार के ऋण की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया था। इससे पहले, 18 मई 2004 से 17 जून 2010 तक यह सीमा 50 हजार रुपये थी।

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