संचित लाभ वाली समितियों के कार्मिकों को मिलेगा लाभ
जयपुर, 26 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग ने सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई (पैक्स और लैम्प्स) में कार्यरत संविदा कार्मिकों के आर्थिक उन्नयन के लिए 21 दिसम्बर 2018 का आदेश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी लागू कर दिया है। इस आदेश में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सहकारी संस्थाओं एवं नई समितियों में प्लेसमेंट एजेंसियों की मार्फत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के लिए अधिकतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया था। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 25 जुलाई 2019 को इस बाबत परिपत्र जारी कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, पैक्स और लैम्प्स द्वारा अब दिनांक 21 दिसम्बर 2018 के आदेशानुसार अपने संविदा कार्मिकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सकेगा, लेकिन यह पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा है। रजिस्ट्रार ने परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार पारिश्रमिक तय करने से पूर्व समिति की आर्थिक स्थिति, कार्य का परिणाम, समिति के टर्नओवर की समीक्षा की जाये।
इसके अलावा, जो समितियां पिछले लगातार तीन वर्ष से संचित लाभ में हैं एवं जिनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत प्रकरण दर्ज नहीं होगा, उन्हीं में दिनांक 21 दिसम्बर 2018 के आदेशानुसार, संविदा कर्मियों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सकेगा। परिपत्र में इन शर्तों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा 21 दिसम्बर 2018 का आदेश पैक्स और लैम्प्स में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए लागू करने की मांग की जा रही थी। हाल ही में हुए आंदोलन के पश्चात रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने संघ का आश्वस्त किया था कि समीक्षा के उपरांत उपरोक्त आदेश लागू कर दिया जायेगा।
ये है 12/12/2018 का आदेश
रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 21 दिसम्बर 2018 को एक आदेश जारी कर सहकारी संस्थाओं में आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवानिवृत्त कार्मिकों को व्यक्तिगत अनुबंध एवं सेवाप्रदाता एजेंसियों से कार्य अनुबंध पर रखे जाने वाले कार्मिकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार, नई समिति में मल्टी टास्क व्यवस्थापक के लिए 13 हजार रुपये, मल्टी टास्क सेल्समैन-1, मल्टी टास्क सेल्समैन गोदाम और मल्टी टास्क वर्कर मिनी बैंक के लिए 12 हजार रुपये, मल्टी टास्क सेल्समैन-2, मल्टी टास्क सेल्समैन पीडीएस और मल्टी टास्क वर्कर के लिए 10 हजार रुपये अधिकतम मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार, अब ये आदेश शर्तों की पालना करने वाली सभी पैक्स और लैम्प्स में लागू होगा।