ट्रांसजेंडर को स्वघोषणा पत्र के आधार पर मिलेगी खाद्य सुरक्षा
जयपुर, 10 जनवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने गुरूवार को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एड्स से ग्रसित, निःसन्तान वृद्ध दंपति, ट्रांसजेंडर सहित 8 नवीन श्रेणियों के लाभार्थियों के पात्रता के निर्धारण के मापदण्ड निर्धारित किये गये है। लाभार्थी अपनी पात्रता के आधार का संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ट्रांसजेंडर को स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
शासन सचिव खाद्य श्रीमती मुग्धा सिन्हा उन्होंने बताया कि 8 नवीन श्रेणियों में एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार तथा सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकेगा। श्री मीणा ने बताया कि बहु विकलांग एवं मंद बुघ्दि व्यक्ति (21 श्रेणियां) तथा पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी श्रेणीवार परिचय पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकेगा।
श्रीमती सिन्हा ने बताया कि डायना प्रताड़ना अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएं डायना प्रताड़ना अधिनियम 2015 के अन्तर्गत केस/एफआईआर दर्ज होने की स्थिति खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि निःसन्तान वृद्ध दंपति तथा वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग सन्तान है को नागरिय क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर व ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रदान की है।